रामपुर, अक्टूबर 10 -- Rampur News: रामपुर में बीमा की रकम और आर्थिक लाभ हासिल करने के लिए महिला सिपाही पत्नी और छोटे बच्चे की हत्या तथा कार में आग लगाने के मामले में पुलिस ने आरोपियों की अवैध संपत्ति पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस की पैरवी के बाद जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दो आरोपियों की कुल 65 लाख 35 हजार 820 रुपये की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। कुर्क की जाने वाली संपत्ति में जमीन और बैंक में जमा रकम शामिल है। थाना गंज में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में दान सिंह निवासी बेहटरा मिलक और मौहम्मद गुलफाम निवासी पक्का बाग थाना गंज की अपराध से अर्जित संपत्ति चिह्नित की गई थी। आरोप है कि गिरोह ने सुनियोजित साजिश के तहत पुलिस विभाग में कार्यरत पत्नी और छोटे बच्चे की हत्या कर पुलिस वेतन पैकेज से मिलने वाली बीमा राशि हासिल करने त...