रामपुर, अगस्त 15 -- Rampur News: रामपुर। ग्रामीण के हत्यारोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में इस केस में नामजद दो आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सैफनी क्षेत्र के बलूपुरा निवासी कमल सिंह ने तीन अप्रैल 2013 को शाहबाद कोतवाली में अपने भाई यादराम के गायब होने के संबंध में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि उसका भाई 28 मार्च 2013 से लापता है। इसी बीच 10 मई 2013 को बिलारी थाना क्षेत्र के गांव तुरखेड़ा के तालाब में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसकी बाद में शिनाख्त वादी कमल सिंह के पिता सोमपाल सिंह ने अपने बेटे यादराम सिंह के रूप में की। यह भी पढ़ें- घर से बुलाकर युवक की हत्या; 15 साल पुराने मर्डर केस में 2 सगे भाइयों को उम्रकैद इस म...