रामगढ़, अगस्त 10 -- Ramgarh News: पतरातू्, निज प्रतिनिधि। पतरातू अंचल कार्यालय से आम सूचना निकाला गया है। जिसमें कहा गया है कि पतरातू डैम और लेक रिसोर्ट सहित इसके आस पास के सरकारी भूमि पर किसी व्यक्ति की ओर से अवैध अतिक्रमण किया गया हो तो वे सात दिनों के अंदर स्वेच्छा से अतिक्रमित भूमि खाली कर दे। निर्धारित अवधि के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने के स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध लागू कानून झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण 1956 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें लगने वाले खर्च से संबंधित अतिक्रमणियों से वसूला जाएगा।

अतिक्रमण हटाने की प्रक्रियामालूम हो कि इसके पूर्व पिछले नवंबर माह में सरकार के निर्देशानुसार पतरातू अंचल क्षेत्र से अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की ओर से अभियान शुरू करन...