रायबरेली, अगस्त 4 -- Raebareli News: रायबरेली। सराय अधिनियम 1867 के तहत पंजीकरण न कराने वाले जिले के कुल 29 होटल, लॉज, मैरिज लॉन व गेस्ट हाउस के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी पत्र में बछरावां क्षेत्र के सात प्रतिष्ठानों को तत्काल बंद कराते हुए कार्यालय को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई सराय अधिनियम की धारा-5 के तहत की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी प्रतिष्ठानों को तत्काल बंद कराने और कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इससे संबंधित होटल-रेस्टोरेंट और लॉज संचालकों में हड़कंप मचा है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...