रायबरेली, अक्टूबर 15 -- Raebareli News: सलोन संवाददाता। सलोन नगर पंचायत अध्यक्ष के पद के हो रहे उप चुनाव प्रक्रिया को आगे न बढाने का आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया। इसके साथ ही 29 दिसंबर 2025 को जारी आदेश पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का आदेश आते ही नगर पंचायत अध्यक्ष पद की चल रही मतगणना को रोक दिया गया था। इस आदेश के बाद वहां पर प्रत्याशियो के समर्थकों की भीड़ लग गयी। वहीं जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका के साथ अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। हालांकि जब तक आदेश आया तब पांच चक्र की मतगणना पूरी हो गयी थी। अंतिम छठें चक्र की मतगणना का कार्य चल रहा था। यह भी पढ़ें- Bulandsehar News: सभासद देवपाल सिंह के निर्वाचन निरस्त पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक वहीं प्रत्याशी सरफराज के समर्थकों ने प्रमाण पत्र देने की मांग को लेकर जाम लगाकर धरना शुरू कर दिया।

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