PUC नहीं तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, दिल्ली-NCR में नियम लागू; लेकिन प्रदूषण पर कितनी लगेगी लगाम?
नई दिल्ली, सितम्बर 29 -- दिल्ली-एनसीआर में ठंड की हल्की दस्तक के साथ ही जहरीली हवा से बचने के उपाय लागू होने लगे शुरू हो गए हैं। इस कड़ी में यहां 1 अक्टूबर से प्रदुषण कम करने की दिशा में कई फैसले लिए गए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेश के बाद दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरुवार, 1 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' का नया नियम सख्ती से लागू हो जाएगा। यानी अगर आपकी गाड़ी का 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) सर्टिफिकेट अमान्य या एक्सपायर है, तो आपको पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। जानकारी के मुताबिक नियमों का पालन हो रहा है नहीं, इसे ट्रैक करने के लिए नंबर-प्लेट कैमरों और टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। नियम तोड़ने पर मोटा जुर्माना भी लगेगा। अगर आप बिना वैध PUC के गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं, तो 10,000 रुपये तक का जुर...
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