प्रयागराज, अक्टूबर 8 -- Prayagraj News: प्रयागराज विधि संवाददाता। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रयागराज ने धूमनगंज थाने में दर्ज मुकदमा में आरोपी समीर शर्मा को पुनः रिमांड पर लेने के लिए विवेचक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। यह आदेश विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण यादव ने विवेचक प्रहलाद पाण्डेय की ओर से आरोपी समीर शर्मा के पुनः रिमांड के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिया।

पुनः रिमांड की अर्जी खारिज मामला धारा 419, 420, 467, 468, 471 एवं 120-बी आईपीसी से संबंधित है। आदेश के अनुसार विवेचक प्रहलाद पाण्डेय की ओर से आरोपी समीर शर्मा के पुनः रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।

उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लेख अदालत ने आदेश में कहा कि आरोपी के रिमांड के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ...