प्रयागराज, अक्टूबर 25 -- Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में छात्रों की जन्मतिथि दर्ज करने की प्रक्रिया में गड़बड़ी पर चिंता जताते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को गाइडलाइन जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि फर्जी आयु प्रमाण पत्र के आधार पर 19-20 साल के लड़कों को पॉक्सो एक्ट में झूठा फंसाया जा रहा है। इसे रोकने के लिए स्कूल प्रवेश के समय आयु का सही रिकॉर्ड जरूरी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने बंटी उर्फ बंशी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को वीडियो कांफ्रेंसिंग पर बुलाया था। इससे पहले शिवम यादव केस में कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को स्कूल में आयु दर्ज करने पर गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में इस जमानत में पीड़िता की उम्र को लेकर विवाद उ...