प्रयागराज, जुलाई 6 -- Prayagraj News: प्रयागराज, विधि संवाददाता। नैनी में हुए प्रॉपर्टी डीलर अजहरुद्दीन हत्या प्रकरण में सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी भूपेन्द्र कुमार भारतीय की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। न्यायालय ने मामले की गंभीरता, विवेचना में संकलित साक्ष्यों तथा अभियोजन के तर्कों को देखते हुए आरोपी को जमानत दिए जाने से इंकार कर दिया। अदालत ने यह आदेश जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मनोज पांडेय एवं आरोपी के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर दिया।मामला थाना नैनी में दर्ज अपराध से संबंधित है, जिसमें आरोपी के विरुद्ध धारा 103(1) एवं 3(5) बीएनएसएस के तहत अभियोग पंजीकृत है। अलाउद्दीन ने रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उसका छोटा भाई अजहरुद्दीन नामजद अभियुक्तों के साथ जमीन के कारोबार में जुड़ा था। पैसों की लेनदेन को लेकर दोनों पक...