प्रयागराज, अगस्त 5 -- Prayagraj News: प्रयागराज, विधि संवाददाता। सिविल लाइंस थानाक्षेत्र में बीती 25 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पूर्व सांसद की फॉर्च्यूनर कार में तोड़फोड़ और चालक पर कथित जानलेवा हमले के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश परवेज अख्तर ने अभियुक्त श्वेताभ सिंह उर्फ कारगिल को सशर्त जमानत प्रदान कर दी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि एफआईआर अज्ञात उपद्रवियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी और विवेचना के दौरान अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया। उपलब्ध सामग्री के आधार पर अभियुक्त की कोई विशिष्ट भूमिका भी स्पष्ट नहीं पाई गई। अदालत ने यह आदेश आवेदक के अधिवक्ता रवींद्र यादव और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुनकर दिया。

कोर्ट की सुनवाई दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने पाया कि एफआईआर अज्ञात व्...