Prayagraj News: पंचायतों की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और कटवाने को कर सकेंगे आवेदन
प्रयागराज, अक्टूबर 30 -- Prayagraj News: पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने और नाम हटवाने के लिए सामान्य निवासी आवेदन कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था के तहत प्राप्त आवेदनों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, नामांकन की अंतिम तिथि के बाद और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक मतदाता सूची में कोई परिवर्धन, संशोधन या विलोपन नहीं किया जाएगा। डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के तहत यह व्यवस्था है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी उत्तर प्रदेश पंचायत राज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (पूरक उपबंध) आदेश के अनुसार मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन और विलोपन की कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने बताया कि नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र-2, संशोधन के लिए प्रपत्र-3 औ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.