प्रयागराज, सितम्बर 21 -- Prayagraj News: प्रयागराज, विधि संवाददाता। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त आशीष निषाद को 21 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषसिद्ध को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने राज्य बनाम आशीष निषाद में विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार तिवारी एवं दोषसिद्ध के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद सुनाया। मामला थाना शिवकुटी के अपराध से संबंधित है।यह रहा मामलाघटना 12 मार्च 2024 की है। अभियुक्त आशीष निषाद ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की थी। घटना के संबंध में पीड़िता की मां की ओर से थाना...