प्रयागराज, अक्टूबर 2 -- Prayagraj News: प्रयागराज। छावनी क्षेत्र में भवन निर्माण को व्यवस्थित करने के लिए नए भवन उपविधि लागू करने की तैयारी हो गई है। नए नियमों में नक्शा स्वीकृति से लेकर भवन की ऊंचाई, भूखंड के आकार, एफएसआई, ग्राउंड कवरेज, पार्किंग और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रावधान तय किए गए हैं। भवन निर्माण के लिए नक्शा अब ऑनलाइन माध्यम से जमा और स्वीकृत कराने की व्यवस्था होगी। रक्षा मंत्रालय की ओर से भेजी गई नई गाइडलाइन में आवासीय भवन के लिए न्यूनतम भूखंड 30 वर्गमीटर तय किया गया है। भवनों की अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर रखी गई है। जोन के अनुसार निर्माण की सीमा भी तय होगी। सामान्य स्थिति में जी प्लस 2 और पार्किंग के लिए स्टिल्ट की व्यवस्था होने पर स्टिल्ट प्लस 3 तक निर्माण की अनुमति होगी। 300 वर्गमीटर से बड़े भूखंडों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग ...