प्रयागराज, अक्टूबर 19 -- Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर जिले के तहसीलदार शाहगंज सुलखा वर्मा को मामले के निस्तारण के आदेश का पालन करने के लिए तीन महीने का एक और अवसर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने नैनसी की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने तहसीलदार को निर्देश दिया था कि संबंधित मामले का कानून के अनुसार छह महीने में निस्तारण करे, जिसका पालन नहीं किया गया। याची के अधिवक्ता अभिषेक कुमार यादव और रवींद्र नाथ यादव ने कोर्ट को बताया कि आदेश की प्रमाणित प्रति अनुपालन के लिए तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी लेकिन जानबूझकर आदेश का पालन नहीं किया गया। इसे अवमानना न्यायालय अधिनियम 1971 की धारा 12 के तहत दंडनीय सिविल अवमानना बताया गया।कोर्ट ने प्रथमदृष्टया माना कि कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना का ...