प्रयागराज, नवम्बर 3 -- Prayagraj News: प्रयागराज, विधि संवाददाता। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के सचिव को न्यायालय में जवाब दाखिल नहीं करना भारी पड़ गया। भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले में आठ महीने बाद भी जवाब दाखिल नहीं करने पर अदालत ने पीडीए पर सात हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही न्यायालय के आदेश के बावजूद सचिव के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।अपर जिला न्यायाधीश, जयेन्द्र कुमारने यह आदेश सभाकांत पाण्डेय के अधिवक्तागण वेद प्रकाश दुबे, मनीष पाण्डेय तथा पीडीए सचिव के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद पारित किया। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर को पेश करने का निर्देश दिया है।गौरतलब है कि मामले में अदालत ने 23 अक्टूबर को पीडीए सचिव को व्यक्तिग...