प्रतापगढ़ - कुंडा, सितम्बर 14 -- Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़,संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश राजीव कमल पांडेय की कोर्ट ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए सांगीपुर के लखहरा गांव के रामेश्वर पाल, लालजी पांडेय, अमित पांडेय व शैलेंद्र कुमार पांडेय को आजीवन कारावास, सभी को कुल एक लाख 28 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि अर्थ दंड की आधी राशि मृतक की पत्नी राजपति को प्रदान की जाएगी।वादिनी मुकदमा राजपति के अनुसार 22 नवंबर 2013 की शाम उसके पति सूरजदीन पाल और देवर रामेश्वर पाल के बीच दरवाजे पर आपसी बंटवारे को लेकर गाली गलौज हो रही थी। तभी गांव के लालजी पांडेय, अमित पांडेय, शैलेश आ गए और उसके देवर रामेश्वर पाल का पक्ष लेते हुए चारों लोग उसके पति पर हमलावर हो गए। मारपीट में गंभीर रूप से घायल होने से सूरजदीन की मौके प...