प्रतापगढ़ - कुंडा, जुलाई 27 -- Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आतिफ शमीम की कोर्ट ने नाबालिग के साथ घर में घुसकर छेड़खानी करने, जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते संग्रामगढ़ इलाके के मिथिलेश को 4 वर्ष का कारावास, 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा के अनुसार, मिथिलेश कुमार 30 अगस्त की आधी रात उसके घर में चोरी से पहुंचा। दरवाजे के पास चारपाई पर सो रही नाबालिग बेटी का मुंह दबाकर उसे कमरे में ले गया। आरोपी पीड़िता के साथ दुराचार का प्रयास किया, शोर मचाने पर परिजन पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला था। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय और मानसिक आघात की पूर्ति के लिए प्रदान की जाए। इस मामले में को...