प्रतापगढ़ - कुंडा, अगस्त 20 -- Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। स्पेशल कोर्ट की न्यायाधीश अंकिता दुबे की कोर्ट ने उदयपुर के चक सिलौधा गांव के राजेश तिवारी को गैंगस्टर में दोषी पाते हुए तीन साल 6 माह के कारावास, 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस की ओर से दोषी के खिलाफ 12 अगस्त 2006 को केस दर्ज किया गया था। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अम्बिकेशमणि त्रिपाठी ने की।

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