पीटीआई, अगस्त 8 -- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जून में अंडरग्राउंड पीएनजी लाइन में हुए विस्फोट में घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार के अलावा इंदौर नगर निगम (आईएमसी) को भी उठाना होगा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुबोध अभंयकर और आलोक अवस्थी की बेंच ने साथ ही यह भी कहा कि घायलों को मुआवजा देने के लिए इंदौर नगर निगम भी 'उतना ही जिम्मेदार' है। हाई कोर्ट ने कहा 'हमें पता चला है कि घायलों को दिए जाने वाले मुआवजे में देरी हो रही है। राज्य सरकार को भुगतान करने के लिए थोड़े समय की जरूरत होती है, और कागजी कार्रवाई बाकी है। ऐसे स्थिति में नगर निगम भी मुआवजा देने में बराबर का जिम्मेदार है। हम निर्देश देते हैं के नगर निगम और राज्य सराकर के मिलकर यह खर्च उठाएंगे।'एसडीएम भी सुनवाई में पहुंचे हाई कोर्ट के आदेश पर सब-डिविजनल...