पीलीभीत, जुलाई 9 -- Pilibhit News: पीलीभीत। फर्जी जमा रसीद तैयार कर 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी आयुष्मान भारत कार्यक्रम के संविदाकर्मी की नियमित जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार हिमांशु की अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप गंभीर मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। अभियोजन के अनुसार थाना सुनगढ़ी क्षेत्र निवासी व सीएमओ कार्यालय सहायक शोध अधिकारी पीयूष कुमार सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम में तैनात आयुष्मान मैनेजर अरुण कुमार मौर्य ने पारिवारिक परेशानी बताकर अलग-अलग समय पर ऑनलाइन माध्यम से उनसे 15 लाख रुपये उधार लिए थे। आरोपी ने कुछ रकम वापस कर दी, लेकिन 7.47 लाख रुपये अभी भी बकाया हैं। रुपये वापस मांगने पर आरोपी और उसके परिजनों ने धमकी दी तथ...