Pilibhit News: साक्ष्य के अभाव में पॉक्सो एक्ट का आरोपी दोषमुक्त
पीलीभीत, अक्टूबर 28 -- Pilibhit News: पीलीभीत। नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान की अदालत ने आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने मुकदमे की वादिनी के खिलाफ अदालत में मिथ्या साक्ष्य देने के मामले में अलग से प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश भी दिया।अभियोजन के अनुसार थाना बरखेड़ा क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 20 अक्टूबर 2025 की शाम करीब सात बजे उसकी नाबालिग पुत्री दुकान से सामान लेकर वापस आ रही थी। आरोप था कि इसी दौरान गांव के करन ने उसे बुरी नीयत से घर में खींच लिया। तलाश करने के बाद जब महिला शिकायत करने पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला।
मामले की सुनवाई और अदालत का फैसला महिला ने आरोप लगाया कि उसका पुत्र जब जिरौनिया प...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.