पीलीभीत, जुलाई 18 -- Pilibhit News: पीलीभीत। वृद्ध महिला के हत्यारोपी मुकेश मंडल को सत्र न्यायालय से राहत नहीं मिली। सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार थाना माधोटांडा में लवप्रीत सिंह ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी मां मंजीत कौर गांव पुरैना स्थित घर में अकेली रहती थीं। थाना माधोटांडा क्षेत्र के गांव नवदिया खुर्द कलां निवासी मुकेश मंडल पुत्र देव प्रसाद मंडल उनके यहां मददगार के रूप में रहकर काम करता था। आरोप है कि सात दिसंबर 2025 की सुबह करीब साढ़े आठ बजे मुकेश मंडल ने हथौड़े और बांका से सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। उसने जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय में अर्जी दाखिल की। सुनवाई के दौरान बच...