पीलीभीत, अक्टूबर 17 -- Pilibhit News: पीलीभीत। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीकांत गौरव ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर एक व्यक्ति की मौत के 17 साल पुराने मामले में अरोपी को दोषी पाते हुये दो साल कैद और सात हजार रूपये जुमाने की सजा सुनाई। शहर के मोहल्ला मोहल्ला मो. फारूख निवासी मो. शफी ने थाना जहानाबाद में 14 जून 2009 को रिपोर्ट लिखाई कि वह सुबह 10.00 बजे ग्राम कनाकोर से पुल खमरिया के लिये थ्री व्हीलर से आ रहा था। उसके साथ में उसका दामाद सहादत व अन्य 4-5 सवारियां बैठी थीं। थ्री व्हीलर का ड्राइवर तेजी व लापरवाही से वाहन चला रहा था, जैसे ही थ्री व्हीलर खमरिया गांव से पहले कुलवार मंदिर मोड़ पर मुड़ा कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से वाहन पलट गया। जिसमें वादी का दामाद सहादत थ्री व्हीलर के नीचे दब गया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। अन्य सवा...