पीलीभीत, अक्टूबर 30 -- Pilibhit News: पीलीभीत। रिश्ते के देवर पर भाभी के साथ छेड़छाड़ करने और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। मामले में जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत का पर्याप्त आधार न पाते हुए आरोपित की याचिका निरस्त कर दी। अभियोजन कथानक के अनुसार थाना पूरनपुर क्षेत्र की एक युवती ने 11 सितंबर 2026 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि घटना के समय वह घर पर अकेली थी। उसके पति काम पर गए थे और बच्चे स्कूल गए हुए थे। इसी दौरान रिश्ते का देवर अहमद रजा जो अक्सर उसके घर आता-जाता रहता था, घर पहुंचा और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा।महिला यह भी पढ़ें- वकील होना ऐसी हरकतों का लाइसेंस नहीं; महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को अग्रिम जमानत से इनकार के पति के घर लौटने पर उसने उन्हें पूरी घटना बताई...