पीलीभीत, जुलाई 5 -- Pilibhit News: पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को दोषी पाते हुए 15 हजार रुपए जुर्माना सहित चार साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना बीसलपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गांव में ही स्थित राजपाल के घर में रह रहा उसका भांजा फर्रुखाबाद के थाना शमशाबाद के ग्राम रोशनाबाद निवासी अविनाश अपने साथी अमित गुल्लू व विजय की मदद से उसकी नाबालिग पुत्री को 10 सितम्बर 2018 को बहला फुसला कर भगा ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को बरामद कर न्यायालय में बयान दर्ज कराए। यह भी पढ़ें- Gorakhpur News: नाबालिग को भगाने के दोषी को छह साल की सजा पुलिस ने विवेचना में अविनाश को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के ...