पीलीभीत, अगस्त 18 -- Pilibhit News: पीलीभीत। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत शहरी पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में ब्याज अनुदान आधारित ऋण दिया जा रहा है। योजना को विस्तारित करते हुए संशोधित निर्देश जारी किए गए हैं।

नागरिकों के लिए ऋण राशि एसडीएम न्यायिक/परियोजना अधिकारी डूडा पवन कुमार सिंह ने बताया कि नगर निकाय क्षेत्रों में वेंडिंग गतिविधियां कर रहे पथ विक्रेताओं को प्रथम ऋण 15000 रुपये, द्वितीय ऋण 25000 रुपये एवं तृतीय ऋण 50000 रुपये उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही साथ द्वितीय ऋण समय से पूर्ण करने वाले पथ विकेताओं को अधिकतम 30,000 लिमिट वाला केडिट कार्ड भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

विशेष अभियान और आवेदन इसी क्रम में प्रथम ऋण के नए आवेदन के लिए जिले की समस्त नगर निकायों में 1...