पीलीभीत, अक्टूबर 27 -- Pilibhit News: पीलीभीत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी)/गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना की अदालत ने जानलेवा हमले, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी चिरौंजी लाल कुशवाहा को 11 हजार रुपए जुर्माना समेत तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार थाना दियोरिया कलां क्षेत्र के गांव देवकली निवासी चिरौंजी लाल कुशवाहा पुत्र माखन लाल और शकील अहमद के खिलाफ थाना बीसलपुर में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के बाद अदालत ने चिरौंजी लाल कुशवाहा को दोषी ठहराते हुए आईपीसी की धारा 307/34 में तीन साल की सजा और चार हजार रुपये जुर्माना, गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(2) में तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 में तीन साल की सजा के साथ दो ...