पीलीभीत, अगस्त 20 -- Pilibhit News: पीलीभीत। जजी परिसर में दस माह पूर्व मुकदमेबाजी को लेकर जानलेवा हमला करने के दो आरोपियों को दोषी पाते हुए सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने प्रत्येक को पचास हजार रुपए जुर्माना सहित दस-दस साल की सजा सुनाई। जबकि एक अन्य आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया。 यह भी पढ़ें- Banda News: जानलेवा हमला करने वाले भाई को पांच साल का कारावासघटना का ब्यौरा अभियोजन के मुताबिक थाना बीसलपुर के ग्राम बरखड़ी निवासी रामेश्वर दयाल ने थाना कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि गांव के ही बृजनन्दन आदि से उसके मुकदमे चल रहे हैं। जिसकी वजह से वह लोग रंजिश मानते हैं। उसका भाई ओमपाल वर्मा जो तहसील बीसलपुर में विधि व्यवसाय करते हैं 14 अक्टूबर 2025 को उसका भाई जजी परिसर में सिविल बार एसोसिएशन के बाहर सड़क पर अपने अधिवक्ता अजय कुम...