पीलीभीत, जुलाई 8 -- Pilibhit News: पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अनु सक्सेना ने जहरीली कच्ची शराब बनाने और गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 16 हजार रुपए जुर्माना सहित सात साल की सजा सुनाई। मुकदमे के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई।अभियोजन के मुताबिक आबकारी निरीक्षक आदेश कुमार वर्मा ने मुखबिर की सूचना पर 22 अप्रैल 2009 को थाना बिलसंडा पुलिस के साथ ग्राम गौहनिया में कामता प्रसाद के घर छापा मारा। वहां बड़े पैमाने पर कच्ची शराब बनाई जा रही थी। शराब की तीव्रता बढ़ाने के लिए उसमें यूरिया जैसा जहरीला पदार्थ मिलाया जा रहा था। जिससे लोगों की जान को खतरा था। मौके से 15 लीटर कच्ची शराब, 300 ग्राम यूरिया तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। विवेचना के बाद मामले में गैंगस्टर एक्ट की धाराएं बढ़ाते हुए आरोप पत...