Pilibhit News: चोरी के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत, याचिका खारिज
पीलीभीत, जुलाई 24 -- Pilibhit News: पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश (ईसी एक्ट) शिखा प्रधान ने बंद मकान की विंडो तोड़कर चोरी करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अभियोजन के मुताबिक थाना दियोरिया के ग्राम कुसमा निवासी ताराचंद ने थाना दियोरिया में तहरीर देकर कहा कि वह परिवार सहित दो माह से टनकपुर में रह कर मजदूरी कर रहा है। 14 जून 2026 को अपने घर गांव कुसमा आया। मकान खोलकर देखा तो विंडो की जाली टूटी हुई मिली। अलमारी खुली हुई थी। अलमारी में रखी उसकी पुत्री की एक जोड़ी पायल व कमरबन्द गायब था। उसे जानकारी मिली कि उसका रिश्तेदार ग्राम पैनिया हिम्मत का वीरेंद्र उर्फ टोपराम उसके घर से चोरी करके सामान ले गया है। यह भी पढ़ें- महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी। इस बीच आरोपी वीरेंद्र उ...
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