पीलीभीत, अक्टूबर 23 -- Pilibhit News: पीलीभीत। पांच साल पुराने 1.40 लाख रुपये से अधिक के चेक बाउंस मामले में दोषी करार दिए गए दुकानदार के लगातार गैरहाजिर रहने पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/एफटीसी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को आरोपी को गिरफ्तार कर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत में पेश कराने का आदेश दिया है। शहर के मोहल्ला डोरीलाल निवासी धीरेंद्र शुक्ला ने न्यायालय में परिवाद दायर कर बताया कि उनके परिचित मोहम्मद जुनैद निवासी खैरुल्लाशाह, हाल निवासी मैसर्स भारत बैटरी, स्टेशन रोड ने पांच फरवरी 2020 को निजी जरूरत बताकर उनसे 1,40,550 रुपये उधार लिए थे। रकम वापस न करने पर आरोपी ने 15 मार्च 2020 को चेक दिया, जो खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण 18 मार्च को बाउंस हो गया। परिवादी ने कानूनी नोटिस भ...