पीलीभीत, जुलाई 26 -- Pilibhit News: गाली गलौज कर मारपीट करने के आरोपी चार सगे भाईयों को दोषी पाते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन/एफटीसी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समाली मित्तल ने प्रत्येक को तीन हजार पांच सौ रुपए जुर्माना समेत तीन साल की सजा सुनाई। घटना तेईस साल पहले 24 अगस्त 2003 को थाना पूरनपुर के मोहल्ला राजगंज देहात की है। मोहल्ले के नवाब ने अपने ही इलाके के नसरुद्दीन उर्फ गुड्डू, आजाद, शमशेर व शेर बहादुर के विरुद्ध गाली गलौज कर लाठी डंडों से मारपीट कर घायल करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने सवाई के बाद चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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