Pilibhit News: ग्राम पंचायत हरईया उर्फ हरकिशनापुर मामले में कार्रवाई के निर्देश
पीलीभीत, जुलाई 11 -- Pilibhit News: पीलीभीत। मरौरी ब्लाक क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरैइया उर्फ हरकिशनापुर में 202035 रुपये के गबन/दुरुपयोग के बारे में निर्देश जारी करने के बाद भी स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य उपलब्ध न कराने में वित्तीय अनियमितता में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर आदेश पारित कर दिए गए हैं। इसमें निवर्तमान ग्राम प्रधान/प्रशासक, सचिव और तकनीकी सहायक पर आरोप है। इस बारे में डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि उपायुक्त श्रम एवं रोजगार को तकनीकी सहायक और डीपीआरओ को सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
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