पीलीभीत, अगस्त 4 -- Pilibhit News: पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश/गैंगस्टर एक्ट अनु सक्सेना ने गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को पांच हजार रूपए जुर्माना सहित दो साल की सजा सुनाई। थाना दियोरिया कलां में प्रभारी निरीक्षक सिकन्दर सिंह यादव ने सूचना दर्ज कराई कि वह 28 जुलाई 2016 को पुलिस बल के साथ क्षेत्र की शांति व्यवस्था में गश्त कर रहे थे। सूचना मिली कि कस्बा निवासी युनूस ने गैंग बना रखा है। गैंग में मीरपुर रतनपुर के अकील व शानू सक्रिय सदस्य हैं। यह गैंग आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध कर धन अर्जित करता है। जनता में इनका भय व आतंक बना हुआ है। इनके विरुद्ध कई मुकदमें भी दर्ज हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार शुक्ल ने पैरवी की। ...