पीलीभीत, अक्टूबर 10 -- Pilibhit News: पीलीभीत। गैंगस्टर एक्ट के 16 साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनु सक्सेना ने दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक पर छह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार बिलसंडा के तत्कालीन थानाध्यक्ष रामनरेश चौधरी ने 29 सितंबर 2010 को गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि शाहजहांपुर के खुदागंज थाना क्षेत्र के ग्राम पहाड़ीपुर बिंबिया निवासी सतनाम सिंह एक संगठित गिरोह चलाता है। गिरोह में बरेली के भुता थाना क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर निवासी सर्वेश और पहाड़ीपुर बिंबिया निवासी तारीफ यादव भी शामिल थे। पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य चोरी आदि के अपराध कर अवैध रूप से धन अर्जित करते थे। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दा...