पीलीभीत, सितम्बर 23 -- Pilibhit News: पीलीभीत। स्कूल जा रही दो किशोरियों से अश्लीलता करने के आरोपी को दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (न्यू)/पाक्सो एक्ट सुनील कुमार ने 14 हजार रुपए जुर्माना व तीन साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक एक महिला ने थाना अमरिया पुलिस को तहरीर देकर बताया कि आठ नवम्बर 2019 को उसकी 12 वर्षीय पुत्री और 14 वर्षीय भतीजी सुबह को स्कूल जा रही थीं। रास्ते में कौशल कुमार पुत्र मंगली प्रसाद ने दोनों को रोक कर कहा कि वह दोनों को पांच पांच सौ रुपए देगा उसके साथ खेत में चलें। इस पर किशोरियों ने विरोध जताया तो आरोपी ने दोनों को पकड़ लिया और अश्लीलता करने लगा। यह भी पढ़ें- Kannauj News: किशोरी से छेड़छाड़ में आरोपी को तीन साल की कैद किसी तरह दोनों किशोरियों ने खुद को आरोपी से बचाया और घर पहुंच कर पूरी ...