पीलीभीत, जुलाई 24 -- Pilibhit News: पीलीभीत। घास काट कर घर ला रही दो किशोरियों को बदनियति के इरादे से पकड़ने के आरोपी को दोषी पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुनील कुमार द्वितीय ने 20 हजार रुपए जुर्माना सहित पांच साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना बिलसंडा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 29 जुलाई 2023 को थाना बिलसंडा में तहरीर देकर बताया कि उसकी पुत्री व एक अन्य किशोरी खेत से घास काट कर ला रही थीं। रास्ते में एक मंदिर के पास पानी पीने के रुक गई। तभी सोनी सक्सेना पुत्र टोड़ीलाल ने बदनियती से किशोरियों को पकड़ लिया। यह भी पढ़ें- बालिका से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की सजा शोर मचाने पर आरोपी भाग गया। तहरीर के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। आरोपी को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय मे...