पीलीभीत, नवम्बर 2 -- Pilibhit News: पीलीभीत। थाना जहानाबाद में अधिवक्ता से अभद्रता और अवैध हिरासत में रखने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंगल देव सिंह की अदालत ने तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक जयशंकर सिंह समेत संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना का आदेश दिया है। साथ ही सात दिन में एफआईआर की प्रति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अर्जी के अनुसार अधिवक्ता रामानुज सैनी 27 अगस्त 2026 को जनसुनवाई पोर्टल की शिकायत के संबंध में थाने पहुंचे थे। आरोप है कि प्रभारी निरीक्षक जयशंकर सिंह, आरक्षी मनोज कुमार और मुख्य आरक्षी मोहम्मद इरफान ने गाली-गलौज कर उनका मोबाइल और बटुआ ले लिया तथा बिना कानूनी आधार के एक घंटा 17 मिनट हवालात में रखा। अधिवक्ता आमिर खान के हस्तक्षेप पर दबाव बनाकर माफीनामा लिखवाने के बाद उन्हें छोड़ा गया।...