कार्यालय संवाददाता, अप्रैल 21 -- इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पीएचडी शोधार्थियों के लिए संशोधित अधिसूचना जारी करते हुए नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत सात नवंबर 2022 से पहले और बाद में नामांकित शोधार्थियों के लिए अलग-अलग नियम लागू होंगे। विश्वविद्यालय ने 20 फरवरी 2024 को जारी पूर्व अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। संशोधित नियमों के अनुसार, सात नवंबर 2022 से पहले पंजीकृत शोधार्थियों पर 2019 के नियम लागू रहेंगे। इन शोधार्थियों के लिए पीएचडी की अधिकतम अवधि छह वर्ष निर्धारित की गई है। यह भी पढ़ें- बगैर NET व GATE के भी मिलेगा पीएचडी में दाखिलाअधिकतम छह वर्ष तक का समय जिन शोधार्थियों के पंजीकरण को पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं, उन्हें विभागीय अनुसंधान समिति (डीपीसी) की सिफारिश पर अधिकतम छह वर्ष तक का समय दिया जा सकता है। इस ...