PFI पर युद्ध छेड़ने के आरोप तय; आरोपियों को ट्रायल का सामना करने का आदेश
नई दिल्ली, जुलाई 11 -- प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े कथित आतंकी साजिश मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए PFI और उसके 20 पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। विशेष एनआईए अदालत ने शनिवार को पीएफआई और उसके 20 पदाधिकारियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय करते हुए सबको ट्रायल का सामना करने का निर्देश दिया। वहीं सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। विशेष एनआईए जज प्रशांत शर्मा की अदालत ने शनिवार को इस मामले को ट्रायल के लिए लिस्ट किया। आरोपियों में पीएफआई के संस्थापक अध्यक्ष ई. अबूबकर और चेयरमैन ओएमए सलाम शामिल हैं। इन पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आपराधिक साजिश रचने, आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने, आतंकी कैंप लगाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सभी आरोप यूएपीए की विभिन्न धारा...
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