नई दिल्ली, सितम्बर 9 -- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को एक रिटायर्ड कर्मचारी के PF क्लेम के निपटारे में देरी करना भारी पड़ गया है। दरअसल, एक कंज्यूमर कोर्ट ने EPFO को निर्देश दिया है कि वह एक रिटायर्ड कर्मचारी को 14 लाख रुपये से ज्यादा के प्रोविडेंट फंड क्लेम को निपटाने में हुई 35 दिन की देरी के लिए 6 प्रतिशत ब्याज दे। आइए समझ लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है?क्या है मामला? दरअसल, यह मामला फ्लीट मैरीटाइम सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के एक रिटायर्ड कर्मचारी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसने 19 अक्टूबर 2016 को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अपना PF क्लेम जमा किया था। उसका कहना था कि EPFO ने निर्धारित समय के भीतर क्लेम का निपटारा नहीं किया। इसके बचान में ईपीएफओ के तर्क को खारिज करते हुए मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डि...