विशेष संवाददाता, जनवरी 30 -- उत्तर प्रदेश सरकार ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पदों पर पदोन्नति में दिव्यांगजनों को चार प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। भर्ती में यह व्यवस्था तो थी, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण के लाभ को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। प्रमुख सचिव नियुक्ति एम. देवराज ने शुक्रवार को पीसीएस-जे के पदों पर भर्ती के लिए तीन साल वकालत की अनिवार्यता संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। प्रमुख सचिव नियुक्ति द्वारा जारी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (सप्तम संशोधन) नियमावली-2026 में पीसीएस-जे के पदों पर भर्ती और सिविल जज के पदों पर पदोन्नति संबंधी स्थिति पूरी तरह से साफ की गई है। पीसीएस-जे के पदों पर भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक के साथ तीन साल न्यायालयों में वकालत या इससे जुड़े हुए काम वाले पात्र होंगे। आवेदन के स...
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