पटना, अक्टूबर 30 -- Patna News: श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने पुराने श्रम अधिनियम में पंजीकृत दुकानों को दिसंबर तक नि:शुल्क पंजीकरण की सुविधा दी है। विभागीय आदेश में कहा गया है कि राज्य में चल रहे दुकान-प्रतिष्ठान पुराने लेबर कोड से पंजीकृत हैं। लेकिन नए कोड के अनुसार उन दुकानों का नए सिरे से पंजीकरण कराना है। विभाग ने एक नवंबर तक सभी दुकान-प्रतिष्ठानों को पंजीकरण कराने पर कोई शुल्क नहीं लेने की बात कही थी। इसी क्रम में बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सरकार से और समय देने की मांग की। अब विभाग ने 31 दिसंबर तक इस अवधि को विस्तारित कर दिया है। यह भी पढ़ें- Begusarai News: श्रम कानूनों के नए प्रावधानों से अवगत हुए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लोग इसके बाद अगर कोई दुकानदार पंजीकरण कराएंगे तो उनको जुर्माना देना होगा।

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