पटना, जुलाई 3 -- Patna News: पटना सिविल कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव के अवकाश पर रहने से कोचिंग संचालक खान सर उर्फ फैजल खान समेत छह आरोपितों की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो पायी। प्रभारी न्यायाधीश ने इनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए सात जुलाई की तिथि निर्धारित की है। इसके साथ ही फैजल खान, कन्हैया कुमार सिंह समेत अन्य अभियुक्त के खिलाफ दंडत्माक कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी पर रोक की अवधि सात जुलाई तक बढ़ी दी गई। पुलिस ने इस कांड में केस डायरी, आपराधिक इतिहास और साक्ष्य कोर्ट पेश में कर चुकी है। दो कोचिंग संस्थानों के विवाद में हुए कथित मारपीट और फायरिंग कर दहशत फैलाने और हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान कर रही है। यह भी पढ़ें- खान सर को गिरफ्तारी से 4 दिन और राहत, दोनों गार्ड की जमानत पर सुनवा...