पाकुड़, जुलाई 23 -- Pakur News: पाकुड़। ​हाईकोर्ट के आदेश और प्रशासन की कार्रवाई से उस जमीन पर संचालित दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों की मुश्किलें बढ़ गई है। कई दुकानदार अपनी दुकानें खाली करने की जुगाड़ और वैकल्पिक व्यवस्था में जुट गए हैं। वहीं, दुकानदारों ने प्रशासन से दुकान खाली करने और सामान शिफ्ट करने के लिए कुछ मोहलत दिए जाने का अनुरोध किया है। यह भी पढ़ें- Godda News: डीडीसी के निर्देश का दिखा असर, पथरगामा जिला परिषद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हटने लगा अतिक्रमणजिला प्रशासन की कार्रवाई यहां बता दें कि ​झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश और अवमानना वाद संख्या-88/2026 अफरोज खान बनाम एवं अन्य के अनुपालन में जिला प्रशासन ने तालाब और पोखर जैसी जलस्रोत भूमि के स्वरूप को बदलने वालों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। न्यायालय के आदेश के बाद ...