पाकुड़, अक्टूबर 30 -- Pakur News: पाकुड़, प्रतिनिधि। उपायुक्त पाकुड़ मेघा भारद्वाज के आदेशानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी, पाकुड़ मोहम्मद मोजाहिद अंसारी के नेतृत्व में शुक्रवार को पाकुड़ बाजार समिति फील्ड मुख्य गेट पेट्रोल पंप के समीप खनन सामग्री का परिवहन करने वाले सभी ट्रैक्टर मालिकों, चालकों एवं अन्य व्यावसायिक वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा एवं मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में सख्त हिदायत एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि खनन सामग्री का परिवहन करने वाले किसी भी वाहन को सड़क के किनारे अनावश्यक रूप से खड़ा अथवा पार्क नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से बाजार समिति फील्ड के मुख्य गेट के सामने मुख्य मार्ग पर किसी भी ट्रैक्टर या अन्य वाहन का पड़ाव पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वा...