उरई, अगस्त 25 -- Orai News: जालौन। संवाददाता जालौन में चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट जावेद खान की अदालत ने मेरठ की फर्म कामधेनु इंटरप्राइजेज को चेक राशि के एवज में 6.58 लाख रुपये भुगतान करने और तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है।मामला तोपखाना स्थित महेंद्र मोटर्स पेट्रोल पंप से जुड़ा है। संचालक अलकक्षेंद्र सिंह ने अदालत में परिवाद दायर कर बताया था कि मेरठ की फर्म एक्सप्रेसवे निर्माण का कार्य कर रही थी। फर्म संचालक ने कहा था कि काफी समय तक काम चलेगा और मशीनरी के लिए डीजल की जरूरत पड़ेगी। पर्ची के माध्यम से वाहनों में डीजल दे दिया जाए, समय-समय पर भुगतान होता रहेगा। वर्ष 2020 में फर्म ने 10,54,633 रुपये का डीजल वाहनों में डलवाया। इसमें से 6 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। काम समाप्त होने के बाद शेष 4.55 लाख रुपये के लिए चेक द...