उरई, जुलाई 20 -- Orai News: उरई, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश उरई चन्द्र मोहन चतुर्वेदी की अदालत ने 18 साल पुराने रंगदारी, मारपीट और धमकी के मामले में दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने दो दोषियों को विभिन्न धाराओं में 5-5 वर्ष के कारावास और अर्थदण्ड से दंडित किया है। अभियोजन के अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह के अनुसार वादिनी उषा पत्नी जियाल कुशवाहा निवासी तिलकनगर कोंच ने 24 फरवरी 2007 को थाना कोतवाली कोंच में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 19 फरवरी 2007 की रात करीब 9 बजे थाना कोच क्षेत्र के तिलक नगर निवासी मनोज कुशवाहा, अशोक और सुनील ने ढाई लाख रुपये की रंगदारी मांगी। मना करने पर कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। घर में घुसकर फर्नीचर तोड़ा, बिजली की वायरिंग काटी और सामान क्षतिग्रस्त किया। पीड़िता और उसकी 17 वर्षीय पुत्री जान बचाकर ...