उरई, अक्टूबर 27 -- Orai News: जालौन। संवाददाता फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन का बैनामा कराकर 3.80 लाख रुपये हड़पे जाने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गवाह को तीन साल के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।सिरसा कलाकर थाना क्षेत्र के ग्राम मघापुर निवासी धनीराम ने वर्ष 2020 में दो लोगों के खिलाफ कोतवाली फर्जी दस्तावेज के साथ सहारे जमीन का बैनामा कराकर 3.80 लाख रुपये हड़पे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में सिरसाकलार थाना क्षेत्र के ग्राम जखा निवासी समरथ सिंह गवाह थे। मामले में दो जुलाई 2021 को चार्जशीट न्यायालय में पहुंची। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट जावेद खान ने गवाह समरथ सिंह को दोषी पाया और उसे तीन साल के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी मामले में एक और आरोपी वेदप्रकाश को पूर्व में...