उरई, जुलाई 10 -- Orai News: उरई। संवाददाता वर्ष 2019 में उरई के मोहल्ला उमरार खेड़ा स्थित ससुराल में जाकर पत्नी की गला रेतकर हत्या करने करने के मामले में दोषी पति को जिला जज बिरजेंद्र सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में कुल 8 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे।शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि उरई के मोहल्ला उमरारखेड़ा निवासी मूलचन्द अहिरवार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि वह मूल रूप से ग्राम धमसेनी का रहने वाला है और पिछले 20 साल से उमरारखेड़ा में मकान बनाकर परिवार सहित रह रहा है। उसने अपनी पुत्री पूनम कुमारी की शादी 6 साल पहले 2013 में ग्राम इछौरा थाना जरिया जिला हमीरपुर निवासी जितेंद्र पुत्र कृष्ण प्रसाद के साथ की थी। शादी के बाद पूनम की एक 3 साल की बेटी दर्पण ...